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Khan Sir Bail Hearing: खान सर और बॉडीगार्ड्स की जमानत पर फैसला कल, कोर्ट ने मांगा फैजल खान का आपराधिक रिकॉर्ड
Current image: Khan Sir Bail Hearing

Khan Sir Bail Hearing: पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला फिलहाल टल गया है। मंगलवार को जिला जज की अदालत में करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले से जुड़े कुछ अतिरिक्त दस्तावेज तलब किए और अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे तय की। माना जा रहा है कि इसी दौरान जमानत याचिका पर फैसला भी सुनाया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

मंगलवार को जिला जज की अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर भी ध्यान दिया और फैजल खान के कथित पुराने आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े सभी आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएं ताकि जमानत याचिका पर जल्द निर्णय लिया जा सके।

अदालत ने मांगा आपराधिक रिकॉर्ड

सुनवाई के दौरान अदालत ने फैजल खान के कथित आपराधिक इतिहास से जुड़े रिकॉर्ड की मांग की। अदालत का कहना था कि यदि इस संबंध में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। इस निर्देश के बाद अब संबंधित पक्षों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसके बाद अदालत जमानत याचिका पर अंतिम फैसला सुनाएगी।

बचाव पक्ष ने क्या कहा?

खान सर के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि लाइसेंसी हथियारों से जुड़ा मामला तकनीकी प्रकृति का है। उन्होंने कहा कि संबंधित हथियार के लाइसेंस का नवीनीकरण (रिन्यूअल) समय पर नहीं हो पाया था, लेकिन कानून के तहत इसके लिए निर्धारित अवधि उपलब्ध रहती है। बचाव पक्ष का तर्क था कि इस आधार पर जमानत देने में कोई कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए।

कोर्ट ने दिए जरूरी निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों से कहा कि वे अपने-अपने दावों से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर अदालत में प्रस्तुत करें। जिला जज ने यह भी कहा कि मामला लंबे समय से लंबित है और न्यायिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। इसलिए सभी पक्ष आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करें।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला पटना में एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद और गोलीबारी की घटना से संबंधित है। घटना के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

पहले भी मिली थी अंतरिम राहत

इस मामले में इससे पहले अदालत खान सर को अंतरिम राहत दे चुकी है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को तत्काल कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था और गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक भी लगाई गई थी। बाद में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई गई, जिसके बाद अब जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया चल रही है।

कल आ सकता है बड़ा फैसला

अदालत ने अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे तय की है। यदि सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, तो खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जा सकता है। इस मामले पर शिक्षा जगत और छात्रों की भी नजर बनी हुई है।

कानूनी प्रक्रिया जारी

फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत ने अभी किसी भी पक्ष के आरोपों या दावों पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है। आने वाली सुनवाई में अदालत उपलब्ध दस्तावेजों, दोनों पक्षों की दलीलों और जांच से जुड़े तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय सुनाएगी।

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