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SIR Notice Update: एसआईआर नोटिस पर वोटरों को बड़ी राहत, अब घर आकर दस्तावेज लेंगे BLO
दिल्ली SIR नोटिस पाने वाले मतदाताओं को बड़ी राहत मिली
दिल्ली SIR नोटिस पाने वाले मतदाताओं को बड़ी राहत मिली

SIR Notice Update:  पिछले कुछ दिनों दिल्ली में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल, राजधानी में रह रहे जिन लोगों को SIR के दौरान दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है, उन्हें अब सामान्य स्थिति में ERO या AERO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। बूथ लेवल ऑफिसर (Booth Level Officer) यानी BLO खुद मतदाताओं के आपके घर पहुंचकर खुद जरूरी दस्तावेज कलेक्ट करेंगे।

चुनाव आय़ोग के इस बड़े फैसले से खासतौर पर उन मतदाताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें SIR नोटिस मिलने के बाद दस्तावेज जमा करने को लेकर कार्यालय जाने की चिंता सता रही थी। तो आखिर SIR नोटिस मिलने पर क्या करना होगा, BLO कब घर आएंगे और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है? आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी और हर एक अपडेट

नोटिस पाने वाले वोटरों के घर जाएंगे BLO

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को अनमैप्ड कैटेगरी (Unmapped Category) से संबंधित नोटिस मिला है, उनके घर BLO जाएंगे। मतदाताओं को नोटिस में बताए गए जरूरी दस्तावेज BLO को उपलब्ध कराने होंगे। BLO इन दस्तावेजों को ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को कार्यालयों के चक्कर को कम करना है। आयोग के मुताबिक, ऐसे मतदाताओं को आम तौर पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। किसी विशेष मामले में सुनवाई जरूरी होने पर इसे प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की जाएगी।

ऑफिस जाने की जरूरत नहीं

चुनाव आयोग (Election Commission) के अनुसार, ऐसे मतदाताओं को सामान्य तौर पर सुनवाई के लिए ERO या AERO कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। यानी नोटिस मिलने के बाद मतदाता अपने घर पर ही BLO को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा सकेंगे। हालांकि, किसी विशेष मामले में अगर ERO को व्यक्तिगत सुनवाई जरूरी लगती है, तो ऐसी सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से कराने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे मतदाताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालय जाने की परेशानी से बचाया जा सकेगा।

परिवार का वयस्क सदस्य भी दे सकता है जवाब

SIR की नई व्यवस्था के तहत जरूरत पड़ने पर मतदाता की ओर से उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। इसका मतलब है कि हर स्थिति में मतदाता का खुद ERO या AERO कार्यालय पहुंचना जरूरी नहीं होगा। चुनाव आयोग (Election Commission) ने मतदाताओं से अपील की है कि जब BLO उनके घर दस्तावेज लेने पहुंचे तो उन्हें नोटिस से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। इससे दस्तावेजों की जांच और SIR की आगे की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में SIR का संशोधित कार्यक्रम

दिल्लीवासियों को SIR को लेकर जागरूक और इससे जुड़े हर एक पहलू व जरूरी कागजात के लिए दिल्ली के कई स्थानों पर SIR की प्रक्रिया के लिए संशोधित कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर SIR 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कुछ चीजों को शामिल किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं।

  • ड्राफ्ट मतदाता सूची
  • नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं की सूची
  • दावे और आपत्तियों से जुड़ी जानकारी

दरअसल, मतदाता इन जानकारियों को देखकर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

30 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं दावे-आपत्तियां

आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 है। इसके बाद नोटिस जारी करने और दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। फिर दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है। ऐसे में जिन मतदाताओं को SIR से संबंधित नोटिस दिया गया है, उन्हें तय समय सीमा के अंदर ही जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने और अपनी जानकारी की सही तरह से जांच करने की सलाह दी गई है।

नए वोटरों के लिए भी विशेष कैंप

SIR की प्रक्रिया के साथ दिल्ली में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि पात्र नए मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम आसानी से दर्ज करा सकें। इस नई व्यवस्था से SIR नोटिस पाने वाले मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में BLO के घर पहुंचकर दस्तावेज लेने से पूरी प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक होगी।

ये भी पढ़ें:  उज्जैन शाही मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की अपील, कार्रवाई रोकने से किया इनकार

Author

  • Aparna Panwar

    अपर्णा पवांर, एक हिंदी कंटेंट राइटर है, जिन्होंने डिजिटल मीडिया में अपनी लेखनी से पहचान बनाई। आज वे “Khaber Aaj Ki” में हिंदी कंटेंट राइटर के पद पर काम करते हुए पत्रकारिता को अपना जुनून मानती हैं। उनके विचारों में खबरें केवल सूचनाएं नहीं, बल्कि लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का माध्यम हैं।

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