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Maharashtra Politics: 6 बागी सांसदों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट, लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को दी चुनौती
Maharashtra Politics: 6 बागी सांसदों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट
6 बागी सांसदों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। बताया जा रहा है शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपने 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी देने वाले लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस याचिका के जरिए उद्धव ठाकरे गुट ने अदालत से मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जाए और मामले पर जल्द सुनवाई की जाए।

जानकारी के लिए बता दें यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है और लोकसभा में दलों की संख्या और राजनीतिक समीकरण लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिसमें छह सांसदों के पाला बदलने से न केवल उद्धव ठाकरे गुट की संसदीय ताकत कम हुई है, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की स्थिति भी और मजबूत मानी जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भी इन सांसदों को शिंदे गुट का सदस्य माना जाने लगा।

ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि यह फैसला संविधान और दल-बदल से जुड़े प्रावधानों की भावना के अनुरूप नहीं है। पार्टी का आरोप है कि इस निर्णय से लोकसभा में उसकी राजनीतिक पहचान और प्रभाव दोनों कमजोर हुए हैं। इसी वजह से शिवसेना (UBT) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई सुनवाई?

शिवसेना (UBT) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने कहा कि इस फैसले का सीधा असर उनकी पार्टी के संसदीय कामकाज पर पड़ा है। उन्होंने अदालत को बताया कि जिन सांसदों को पार्टी का हिस्सा माना जाता था, वे अब दूसरी पार्टी के साथ चले गए हैं। इससे संसद में पार्टी की प्रभावी भागीदारी प्रभावित हुई है और राजनीतिक नुकसान हो रहा है।

वकील ने यह भी दलील दी कि चूंकि संसद का सत्र जारी है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई आवश्यक है ताकि पार्टी के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

लोकसभा में कितना बदला राजनीतिक गणित?

दरअसल छह सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद लोकसभा में शिवसेना (UBT) की संख्या में बड़ा बदलाव आया है। पहले उद्धव ठाकरे गुट के पास कुल 9 सांसद थे। अब छह सांसदों के अलग होने के बाद पार्टी के पास केवल 3 सांसद ही रह गए हैं। वहीं दूसरी ओर, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 सांसद हो गई है। इससे लोकसभा में शिंदे गुट की स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है।

राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे एनडीए को भी संसद में अतिरिक्त मजबूती मिलेगी और सरकार के लिए कई मुद्दों पर संख्याबल का लाभ मिल सकता है।

किन सांसदों ने बदला गुट?

लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद जिन छह सांसदों को शिंदे गुट की शिवसेना का हिस्सा माना गया है, उनमें शामिल हैं—

  • संजय देशमुख (यवतमाल)
  • संजय जाधव (परभणी)
  • संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर-पूर्व)
  • नागेश पाटिल (हिंगोली)
  • ओमप्रकाश राजेनिंबाल्कर (धाराशिव)
  • बाबूसाहेब वाकचौरे (शिरडी)

उद्धव ठाकरे गुट की आपत्ति क्या है?

शिवसेना (UBT) का कहना है कि सांसदों के विलय को मंजूरी देने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और इससे पार्टी के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

ऐसे में पार्टी का दावा है कि इस तरह का फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। इसलिए अदालत को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए।

उद्धव गुट का यह भी कहना है कि संसद के भीतर किसी राजनीतिक दल की पहचान और उसकी संसदीय स्थिति को प्रभावित करने वाले फैसले पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होने चाहिए।

शिंदे गुट को क्या फायदा हुआ?

छह सांसदों के शामिल होने से एकनाथ शिंदे गुट की संसदीय ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। अब शिंदे गुट के पास लोकसभा में अधिक सांसद होने से पार्टी की राजनीतिक हैसियत भी मजबूत हुई है। संसदीय समितियों में प्रतिनिधित्व, सदन में बोलने का समय और विभिन्न राजनीतिक चर्चाओं में प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, महाराष्ट्र की राजनीति में भी शिंदे गुट की स्थिति पहले की तुलना में और मजबूत मानी जा रही है।

क्या कहता है दल-बदल कानून?

भारत में दल-बदल से जुड़े मामलों को संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के तहत देखा जाता है। इसका उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा बिना उचित प्रक्रिया के पार्टी बदलने पर रोक लगाना है। हालांकि, किसी भी मामले में अंतिम कानूनी स्थिति तथ्यों, संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है। यही कारण है कि अब इस पूरे विवाद पर सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है।

अब आगे क्या होगा?

अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है या नहीं। यदि अदालत मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के फैसले की वैधता पर विस्तृत कानूनी बहस हो सकती है।

इस मामले का असर केवल छह सांसदों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भविष्य में दल-बदल, राजनीतिक दलों की मान्यता और संसदीय प्रक्रिया से जुड़े मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

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Author

  • Aparna Panwar

    अपर्णा पवांर, एक हिंदी कंटेंट राइटर है, जिन्होंने डिजिटल मीडिया में अपनी लेखनी से पहचान बनाई। आज वे “Khaber Aaj Ki” में हिंदी कंटेंट राइटर के पद पर काम करते हुए पत्रकारिता को अपना जुनून मानती हैं। उनके विचारों में खबरें केवल सूचनाएं नहीं, बल्कि लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का माध्यम हैं।

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