
FSSAI Notice: भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में कई लोग अपने घर बैठ अब मिनटों में खाने-पीने का सामान ऑर्डर कर रहे हैं। इस सुविधा ने लोगों की जिंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन इससे जुड़े कई तरह के सवाल भी आए दिन सामने आ रहे हैं। दरअसल, खाद्य सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। इसी बीच ऑनलाइन ग्रॉसरी (Online Grocery) और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) सबसे अधिक चर्चा में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार मामला ग्राहकों की शिकायतों और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की कार्रवाई से जुड़ा है।
बता दें कि हाल ही के दिनों में कई उपभोक्ताओं ने इंस्टामार्ट से मंगाए गए खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। शिकायतों में खराब, एक्सपायरी और दूषित खाद्य सामग्री मिलने की बात कही गई। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को कुल 9 कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किए हैं। इसके बाद कंपनी की कार्यप्रणाली और खाद्य सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं।
खराब और एक्सपायरी उत्पाद मिलने की शिकायत
देखा जाए तो बीते कुछ समय में सोशल मीडिया और उपभोक्ता शिकायत मंचों पर कई ग्राहकों ने इंस्टामार्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। क्योंकि ग्राहकों का आरोप था कि उन्हें ऐसे खाद्य उत्पाद मिले जो या तो खराब थे या उनकी एक्सपायरी डेट (Expiry Date) निकल चुकी थी।
शिकायतों में खराब दूध, सड़े हुए अंडे, एक्सपायर व्हे प्रोटीन (Expired whey protein), दूषित बेबी फॉर्मूला और अन्य पैक्ड खाद्य उत्पाद शामिल बताए गए हैं। ऐसे मामलों ने न केवल ग्राहकों की चिंता बढ़ाई बल्कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। इन्हीं शिकायतों के आधार पर FSSAI ने मामले की समीक्षा की और कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किए।
FSSAI ने क्यों भेजे नोटिस?
मिली जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों तक सुरक्षित और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद पहुंचें। जब किसी कंपनी के खिलाफ लगातार शिकायतें आती हैं तो नियामक संस्था जांच करती है और जरूरत पड़ने पर नोटिस जारी करती है।
स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) को भेजे गए 9 नोटिस भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इन नोटिसों के जरिए कंपनी से जवाब मांगा गया है कि ग्राहकों तक खराब या एक्सपायरी उत्पाद कैसे पहुंचे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
कंपनी ने क्या सफाई दी?
वही, इस मामले पर स्विगी ने अपनी ओर से सफाई भी दी है। कंपनी का कहना है कि जिस एक मामले को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है, उसका संबंध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से नहीं बल्कि FSSAI लाइसेंस से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया से था।
स्विगी के अनुसार, उसकी सहयोगी कंपनी Toing को जो निषेध आदेश मिला था, वह केवल लाइसेंस से जुड़ी कुछ जानकारियों को समय पर अपडेट नहीं करने के कारण जारी किया गया था। कंपनी का दावा है कि इसमें खाद्य सुरक्षा या उत्पादों की गुणवत्ता से जुड़ी कोई कमी नहीं थी। कंपनी ने यह भी कहा कि अधिकारियों द्वारा मांगी गई सभी जानकारी और दस्तावेज समय पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और अब लाइसेंस से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।
9 जुलाई को जारी हुआ संशोधित लाइसेंस
स्विगी के मुताबिक, सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद 9 जुलाई, 2026 को संशोधित FSSAI लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस पर कंपनी का कहना है कि अब लाइसेंस संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और उसका संचालन सामान्य रूप से जारी है। स्विगी ने यह भी साफ कहा है कि इस पूरे मामले में उस पर किसी प्रकार का आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया है। साथ ही कंपनी की फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेवाओं (Quick Commerce Services) पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा है।
शेयर बाजार को देर से दी जानकारी
बताया जा रहा है कि कंपनी ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी शेयर बाजार (Stock Market) को तुरंत उपलब्ध नहीं कराई थी। स्विगी का कहना है कि पहले कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा पूरी की गई, उसके बाद ही आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की गई।
ऑनलाइन खाद्य उत्पाद खरीदते समय रखें सावधानी
यह भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाद्य सामग्री खरीदना सुविधाजनक जरूर है, लेकिन ग्राहकों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिलीवरी मिलने के बाद सबसे पहले पैकेजिंग की स्थिति जांचें। इसके बाद उत्पाद की एक्सपायरी डेट (Expiry Date) और गुणवत्ता जरूर देखें। यदि पैकेट फूला हुआ हो, सील टूटी हो या उत्पाद खराब दिखाई दे तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
अगर किसी ग्राहक को खराब या एक्सपायरी खाद्य उत्पाद (Expired Food Products) मिलता है तो सबसे पहले संबंधित कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यदि समय पर समाधान नहीं मिलता है तो FSSAI के शिकायत पोर्टल (Grievance Portal) या उपभोक्ता मंच पर शिकायत की जा सकती है।
खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी
ऑनलाइन फूड डिलीवरी (Online Food Delivery) और क्विक कॉमर्स का बाजार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कंपनियों की जिम्मेदारी भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ग्राहकों तक सुरक्षित, ताजा और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद पहुंचाना हर प्लेटफॉर्म की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी खाद्य उत्पाद को इस्तेमाल करने से पहले उसकी पैकेजिंग, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जांच (Check the Expiry Date) करना जरूरी है। छोटी-सी सावधानी स्वास्थ्य से जुड़े बड़े जोखिमों से आपको बचा सकती है।
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