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Rajpal Yadav Case: चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अभिनेता राजपाल यादव को 3 महीने की सजा
Current image: Rajpal Yadav Case

Rajpal Yadav Case: बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के सात मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उनकी ओर से निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके साथ ही अभिनेता पर कुल ₹7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला कई वर्षों से अदालत में लंबित था। हाईकोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को अदालत में दिए गए अपने आश्वासनों (Undertakings) का पालन करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने बार-बार समय मिलने के बावजूद उनका पालन नहीं किया।

हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने राजपाल यादव की अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि को सही ठहराते हुए कहा कि मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही सातों चेक बाउंस मामलों में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा गया।

कितने समय तक जेल में रहेंगे राजपाल यादव?

हाईकोर्ट ने सातों मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी। इसका मतलब है कि अभिनेता को कुल तीन महीने की ही सजा काटनी होगी, अलग-अलग मामलों की सजा जोड़कर नहीं।

₹7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

अदालत ने केवल जेल की सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि प्रत्येक मामले में ₹1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। इस तरह सात मामलों में कुल जुर्माना ₹7.35 करोड़ हो गया। अदालती आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में ₹1 करोड़ 4 लाख 75 हजार शिकायतकर्ता को और ₹25 हजार राज्य को दिए जाएंगे।

कोर्ट ने क्यों दिखाई सख्ती?

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राजपाल यादव ने कई बार अदालत के समक्ष भुगतान करने का आश्वासन दिया था। न्यायालय के अनुसार, उन्हें बार-बार समय और राहत दी गई, लेकिन उन्होंने अपने वादों का पालन नहीं किया। इसी कारण अदालत ने माना कि अब और राहत देने का कोई औचित्य नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला चेक बाउंस से जुड़े सात अलग-अलग मामलों का है। शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आरोप लगाया था कि अभिनेता की ओर से जारी किए गए कई चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। इसके बाद परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।

निचली अदालत से शुरू हुआ था मामला

इस मामले में पहले ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था। बाद में अभिनेता ने उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पहले उन्हें कुछ राहत देते हुए भुगतान के लिए समय दिया था, लेकिन अदालत के अनुसार तय शर्तों का पालन नहीं किया गया। अंततः अब हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा है।

किस बात पर अदालत ने जताई नाराजगी?

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अदालत में दिए गए आश्वासन केवल औपचारिकता नहीं होते, बल्कि उनका पालन करना जरूरी होता है। अदालत के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बार-बार वादा करके भी उसका पालन नहीं करता, तो न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता प्रभावित होती है। इसी आधार पर अदालत ने अपील खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा।

राजपाल यादव का फिल्मी सफर

राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडी कलाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया है और अपनी अलग कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। उनकी फिल्मों में हास्य भूमिकाओं को काफी पसंद किया गया और उन्होंने लंबे समय तक बॉलीवुड में सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि हाल के वर्षों में वे इस कानूनी मामले के कारण भी चर्चा में रहे हैं।

चेक बाउंस मामला क्या होता है?

भारत में यदि किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चेक बैंक में पर्याप्त राशि न होने या अन्य वैध कारणों से सम्मानित (Honour) नहीं होता और कानूनी प्रक्रिया के बाद भुगतान नहीं किया जाता, तो यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है। ऐसे मामलों में अदालत जुर्माना, मुआवजा या कारावास जैसी सजा सुना सकती है। अंतिम निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और अदालत के आकलन पर निर्भर करता है।

आगे क्या हो सकता है?

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राजपाल यादव के पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर उनके वकील निर्णय ले सकते हैं। यदि वे चाहें, तो कानून के अनुसार उच्च न्यायिक मंच पर राहत की मांग कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है।

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Author

  • Sakshi Raj

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