चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।

वोटर लिस्ट पर ECI का जवाब

ECI के मुताबिक, मतदाता सूची तैयार करने और अपडेट करने की व्यवस्था विकेंद्रीकृत है।

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने का वैधानिक अधिकार ERO यानी Electoral Registration Officer के पास रहता है।

ग्राउंड लेवल पर BLO मतदाताओं के सत्यापन और जरूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं।

ECI के अनुसार, देशभर में 4 हजार से ज्यादा ERO अलग-अलग क्षेत्रों में वोटर लिस्ट का काम संभालते हैं।

पहले वोटर लिस्ट का काम कागज पर होता था। अब डिजिटल सिस्टम से प्रक्रिया ज्यादा आसान और पेपरलेस हुई है।

अगर कोई मतदाता नई जगह रजिस्टर होता है, तो पुरानी जगह से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। संबंधित ERO नोटिस और सत्यापन के बाद फैसला करता है।

आयोग ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में केंद्रीकृत हस्तक्षेप का आरोप है, तो उसे साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत जरूरी हैं।