दिल्ली में SIR के तहत मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

SIR नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

अदालत ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कुछ मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया किस आधार पर अपनाई गई है।

अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि कुछ नोटिस मशीन से तैयार किए गए प्रतीत होते हैं। इस पर आयोग से जानकारी मांगी गई।

ECI ने स्पष्ट किया कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम अपने आप वोटर लिस्ट से हट जाएगा।

अदालत ने कहा कि अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की जरूरत होने पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं की मदद करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने SIR से जुड़े आम सवालों के जवाब के लिए ECI को FAQ तैयार करने और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने को कहा।

अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत जवाब देगा। इसके बाद SIR नोटिस प्रक्रिया पर आगे सुनवाई होगी।