आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में राहुल गांधी को फिलहाल अंतरिम राहत जारी रहेगी।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 21 सितंबर 2026 को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की।

CJI सूर्यकांत की बेंच ने दोनों पक्षों को प्लीडिंग पूरी करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी दस्तावेज दाखिल होने के बाद मामले को तीन हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

इस दौरान मौजूदा अंतरिम आदेश लागू रहेगा। CBI और ED को रिपोर्ट जमा करने से रोक दिया गया है।

यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की कानून के अनुसार जांच करने के निर्देश दिए थे। CBI को जांच की प्रगति बताने को भी कहा गया था।

राहुल गांधी ने हाईकोर्ट की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब तीन हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।